वीडीए की री-डेवलपमेंट पॉलिसी पूरे प्रदेश में लागू होगी। वीडीए की ओर से उत्तर प्रदेश ड्राफ्ट री-डेवलपमेंट पॉलिसी तैयार कर शासन को भेजी गई थी। शासन स्तर पर इस पॉलिसी का प्रस्तुतीकरण भी किया गया।
वीडीए की पहल पर प्रदेश में री-डेपलपमेंट (पुनर्विकास) पॉलिसी लागू की जाएगी। इसे लेकर शुक्रवार को लखनऊ में बैठक हुई। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शामिल वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन ने पुनर्विकास की आवश्यकता का संज्ञान लेते हुए प्रदेश में री-डेपलपमेंट पॉलिसी तैयार करने के लिए सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है।
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उन्होंने बताया कि प्रदेश में कई पुरानी, जीर्ण-शीर्ण, सार्वजनिक, निजी आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाएं हैं। जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है। इन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। जब मरम्मत एक विकल्प नहीं है, तब पुनर्विकास ही एक मात्र समाधान बचता है।
इस उद्देश्य के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से उत्तर प्रदेश ड्राफ्ट री-डेवलपमेंट पॉलिसी तैयार कर शासन को भेजी गई थी। शासन स्तर पर इस पॉलिसी का प्रस्तुतीकरण भी किया गया। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य शहर में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में विद्यमान भवनों को उनके अधिकतम उपयोग के दृष्टिगत पूर्ण एफएआर एवं अन्य मानकों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकेगा।
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पॉलिसी की ओर से शहर के मूलभूत सुविधाओं, सार्वजनिक सुविधाओं, निम्न आय वर्गों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। री-डेवलपमेंट के माध्यम से वहां के अध्यासियों को उच्च गुणवत्ता का लाभ होने के साथ-साथ नए व्यवसाय के विकल्प भी सृजित किए जा सकेगें। साथ ही शहर का स्वरूप भी उच्च स्तर का हो सकेगा।