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वाराणसी में वीडीए का एक्शन: एक दिन में 100 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, उपाध्यक्ष ने जनता से की ये अपील

Mon, 22 Dec 2025 01:07 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

Varanasi News: वाराणसी जिले में वीडीए ने एक दिन में 100 बीघे, जबकि बीते 15 दिनों में 150 बीघे की अवैध प्लॉटिंग जेसीबी से ध्वस्त कराई है। वहीं अब तक प्राधिकरण क्षेत्र में 200 अवैध प्लॉट चिह्नित किए जा चुके हैं।
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अवैध प्लाटिंग को किया गया ध्वस्त - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने रविवार को सभागार में कहा कि एक दिन में 100 बीघे की अवैध प्लॉटिंग जेसीबी से ध्वस्त कराई गई। बीते 15 दिनों में वीडीए ने 150 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई है। अब तक प्राधिकरण क्षेत्र में 200 अवैध प्लॉट चिह्नित किए जा चुके हैं। जिन पर वीडीए ने कार्रवाई शुरू की है। बताया कि जोन–1 (वार्ड–शिवपुर) में तरना पेट्रोल पंप के पीछे अज्ञात की ओर से 32 बीघा, सातो महुआ पावर हाउस के उत्तर में अज्ञात की ओर से 6 बीघा, उंदी,(सुतबलपुर) में अज्ञात की ओर से 0.796 बीघा में अवैध प्लॉटिंग की गई थी। जिसे ध्वस्त कराया गया। 

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अनौरा,(गोसाईपुर) में पुरुषोत्तम अग्रवाल व रविंद्र अग्रवाल की ओर से 4.5 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की गई थी। पूर्व में नोटिस दिया गया था। सूचना देने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। जोन–2 (वार्ड–सारनाथ) में हिरावानपुर, हवेलिया क्रॉसिंग के आगे गोपाल यादव की ओर से लगभग 1.791 बीघा में अवैध प्लॉटिंग की गई। यही पर राजू गुप्ता ने 1 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की थी। हवेलिया चौराहे से आगे रेलवे क्रॉसिंग के पास राजेश पटेल की ओर से 0.477 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की गई थी। अरिहंत नगर कॉलोनी में अज्ञात की ओर से 0.796 बीघे में अवैध प्लॉटिंग हुई थी। 

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सिंहपुर, रिंगरोड पर मनोज पटेल व राजेश पटेल की ओर से 1.194 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की गई। सिंहपुर में अज्ञात की ओर से 3.184 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की गई। हदयपुर साई ब्रहमा बाबा मंदिर, प्रदीप की ओर से 1.194 बीघा में अवैध प्लॉटिंग की गई थी। साईं उदयपुर, मौर्या गुड फैक्ट्री गजानंद तिवारी की ओर से 0.597 बीघे में अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया गया। जोन–3 (वार्ड–दशाश्वमेध ) के मोहनसराय, मिल्कि चक में अंकित गुप्ता की ओर से 5 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की गई थी। 
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सात दिन में पास होगा लेआउट वीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि भूमि खरीदने से पहले लैंड यूज अवश्य जांच लें। लैंड यूज का आवासीय होना अनिवार्य है। पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर जरूरी है। प्लॉटिंग और विक्रय केवल ले-आउट स्वीकृति के बाद ही करें। लेआउट जमा करने के बाद प्राधिकरण की ओर से 7 दिन में स्वीकृति दे दी जाएगी। वीडीए उपाध्यक्ष ने जनता से अपील की कि ले-आउट स्वीकृत प्लॉट से ही खरीदें।

 

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