वाराणसी। ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों को अब लंबा इंतजार करना होगा। वाराणसी के कोटे में दो तिहाई की कटौती कर दी गई है। अब संभागीय निरीक्षक (आरआई) केवल 36 ड्राइविंग लाइसेंस की औपचारिकता ही पूरी कर पाएंगे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद डीएल बनने का बैकलाग बढ़ेगा। अब तक एक दिन में 120 डीएल जारी किया जाता है। यह व्यवस्था 15 मार्च से लागू की जा सकती है।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद लोगों को एआरटीओ कार्यालय में तय तारीख पर पहुंचकर फोटो खिंचवाने के साथ ही टेस्ट भी देना पड़ता है। अब तक एआरटीओ कार्यालय में एक दिन में 120 लोगों के नियमित ड्राइविंग लाइसेंस के लिए औपचारिकताएं पूरी कराई जाती थी। विभिन्न समस्याओं को देखते हुए शासन ने जिले का कोटा काफी घटा दिया है। अब एक दिन में मात्र 36 आवेदनों में ही औपचारिकताएं पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। 36 से अधिक लोगों की फोटो नहीं खिंचेगी और साथ ही टेस्ट भी नहीं हो पाएंगे। शासन की इस मंशा के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यह व्यवस्था होने के बाद अब एआरटीओ कार्यालय में लोगों की भीड़ कम हो जाएगी।
नए आवेदनों पर ही लागू होगी व्यवस्था
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले लोगों पर नया नियम लागू होगा। एक दिन में ऑनलाइन चाहे जितने आवेदन होंगे, लेकिन एक दिन में मात्र 36 लोगों को ही औपचारिकता पूरी कराने के लिए मौका मिलेगा। पूर्व में आवेदन कर चुके लोगों पर यह नियम लागू नहीं होगा। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में यह नियम लागू नहीं होगा, लेकिन जब परमानेंट डीएल बनवाने का समय आएगा तो इस व्यवस्था का पालन करना होगा।
बढ़ेगी आवेदकों की दिक्कत
मौजूूदा समय में प्रतिदिन वाराणसी आरटीओ में 120 ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं और आवेदकों को तकरीबन 30 दिन का समय दिया जा रहा है। प्रतिदिन ड्राइविंग लाइसेंस बनने की संख्या घटने से आवेदकों की दिक्कतें भी बढ़ेगी। पहले लॉकडाउन के समय के स्लॉट की तिथि वाले आवेदकों को बुलाकर तेजी से पेंडेंसी खत्म की गई। अब शासन से निर्देश के बाद आवेदन करते समय आवेदकों को एक माह की स्लॉट डेट मिल रही है। उस तिथि पर वह कार्यालय पहुंचकर बायोमीट्रिक कराकर प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद आवेदकों को करीब चार महीने का इंतजार करना पड़ेगा।
एक नजर में
- वाराणसी आरटीओ से रोजाना जारी होता है 120 डीएल
- नए नियम के बाद जारी किए जाएंगे 36 ड्राइविंग लाइसेंस
- वर्तमान में एक महीने के समय में जारी किया जाता है लाइसेंस
- नए नियम के बाद चार महीने तक करना पड़ सकता है इंतजार
एक आरआई को 36 डीएल बनाने का निर्देश शासन से आया है। इसका उद्देश्य पारदर्शी तरीके से पूरी जांच के बाद लाइसेंस जारी करना है। नई व्यवस्था जल्द ही लागू की जाएगी।
सर्वेश कुमार चतुर्वेदी, एआरटीओ