फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

वाराणसी: अब अकुशल श्रमिकों को 13464, कुशल को 16251 रुपये महीने मिलेंगे; जान लें शासन की नियमावली

Sun, 25 Oct 2026 10:53 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

वाराणसी में श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दरें निर्धारित की गई हैं। शासन की नियमावली के अनुसार, अब अकुशल श्रमिकों को 13,464 रुपये और कुशल श्रमिकों को 16,251 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। नई दरों से श्रमिकों की आय में राहत मिलने की उम्मीद है। निर्धारित मजदूरी का लाभ संबंधित श्रेणियों के पात्र श्रमिकों को मिलेगा।
विज्ञापन
छमाही अवधि के लिए निर्धारित नई दरों में परिवर्तनीय महंगाई भत्ता शामिल है। - फोटो : Money Spent
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

उत्तर प्रदेश शासन ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की नई दरें तय कर दी हैं। एक अक्तूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक की छमाही अवधि के लिए निर्धारित नई दरों में परिवर्तनीय महंगाई भत्ता शामिल है। वाराणसी में अकुशल श्रमिक को अब न्यूनतम 13464 रुपये मासिक और कुशल श्रमिक को 16251 रुपये मासिक मजदूरी देनी होगी। उत्तर प्रदेश शासन के श्रम अनुभाग-2 की ओर से 21 अक्तूबर को जारी शासनादेश के आधार पर वाराणसी क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी की नई दरें लागू की गई हैं।

विज्ञापन


उप श्रम आयुक्त डॉ. महेश कुमार पांडेय ने बताया कि नई दरें एक अक्तूबर 2026 से प्रभावी हैं। नई दरों के अनुसार अकुशल श्रमिक की मूल मजदूरी 12241 रुपये और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता 948.68 रुपये है। इस तरह कुल मासिक मजदूरी 13464 रुपये और दैनिक मजदूरी 507.30 रुपये निर्धारित की गई है। 

Trending Videos

अर्द्धकुशल श्रमिक की मूल मजदूरी 13189.68 रुपये, महंगाई भत्ता 1043.46 रुपये और कुल मासिक मजदूरी 14507.46 रुपये निर्धारित है। इसकी दैनिक मजदूरी 557.98 रुपये होगी। कुशल श्रमिक की मूल मजदूरी 15082 रुपये, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता 1168.86 रुपये और कुल मासिक मजदूरी 16250.86 रुपये निर्धारित की गई है। इसकी दैनिक मजदूरी 625.03 रुपये होगी। 

निर्धारित समय से अधिक काम कराने पर ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश देना भी अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मजदूरी का भुगतान बैंक से किया जाए। नकद भुगतान कानूनन अपराध है। श्रम विभाग के अनुसार एक अप्रैल 2027 से परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण न्यूनतम मजदूरी की दरों में फिर बदलाव होगा।
विज्ञापन

संविदा श्रमिकों पर भी लागू : श्रम विभाग के अनुसार ये न्यूनतम दरें सभी श्रेणी के श्रमिकों पर लागू होंगी। श्रमिक किसी भी माध्यम से, जिसमें संविदाकार के माध्यम से नियोजन भी शामिल है, कार्यरत हों, उन्हें निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं किया जा सकेगा। इससे अधिक मजदूरी पाने वाले श्रमिकों के वेतन पर नई दरों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें