इसके बाद आरोपी पक्ष हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने निगम को निर्देश दिया था कि जब तक संबंधित पक्ष के प्रत्यावेदन का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। हाल ही में नगर आयुक्त स्तर से नियमों के तहत उक्त प्रत्यावेदन को खारिज कर दिया गया। इसके बाद कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया।
विधिक बाधा दूर होने के बाद नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ विजयानगरम मार्केट पहुंची। टीम ने दुकान संख्या 50 और 68 में संचालित अवैध गेस्ट हाउस को सील कर दिया। इसके साथ ही मार्केट के आसपास सड़क पर लगाए गए अवैध ठेले-खोमचे और अन्य अतिक्रमण भी हटवाए गए।
नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि शहर में अवैध निर्माण और नियमों के विपरीत संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।