Varanasi News: गंगा उस पार रेती पर टेंट सिटी बसाने के मामले में एनजीटी ने शुक्रवार को सुनवाई की और फैसला सुरक्षित कर लिया। अगली सुनवाई के दौरान मामले में आदेश आ सकता है। एनजीटी की प्रधानपीठ के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव एवं विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल की पीठ ने शुक्रवार को टेंट सिटी मामले की सुनवाई पूरी की है। 32 महीने में 18 बार सुनवाई हुई और अब फैसला सुरक्षित कर लिया गया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने एनजीटी को बताया कि मामले में गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं। एनजीटी के स्पष्ट आदेश के बाद भी टेंट सिटी बसाने वाली कंपनियों से जुर्माना नहीं वसूला गया। वाराणसी और चंदौली के जिलाधिकारी के पत्र भी प्रस्तुत किए गए। इसमें जिलाधिकारी कह रहे हैं कि उनके राजस्व क्षेत्र में टेंट सिटी नहीं बसाई गई थी। अब सवाल उठता है कि टेंट सिटी किस जिले में बसी थी? टेंट सिटी बसाने के लिए नेशनल मिशन फाॅर क्लीन गंगा से आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी।