बिना टोकन अथवा अनधिकृत वाहन के प्रवेश पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ओला, उबर, प्रीपेड टैक्सी वाहन केवल ऑनलाइन बुकिंग, रनिंग आईडी या प्रीपेड पर्ची के आधार पर ही यात्रियों को ले जा सकेंगे, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा, कोई भी व्यक्तिगत या अनधिकृत टैक्सी परिसर में खड़ी होकर यात्रियों को पिक नहीं कर सकेगी। पार्किंग प्रबंधन को निर्देशित किया कि बिना टोकन कोई भी वाहन एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश न करे। सभी टैक्सी यूनियनों एवं प्रीपेड टैक्सी संचालकों को कहा कि वे यात्रियों के प्रति शालीन, सहयोगात्मक एवं जिम्मेदार व्यवहार अपनाएं।
यात्रियों से निर्धारित किराया ही वसूलें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। इस दौरान एसडीएम पिंडरा प्रतिभा मिश्रा, एडीसीपी वैभव बांगर, एसीपी पिंडरा प्रतीक कुमार मौजूद रहे।