वाराणसी के सारनाथ थाने में मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि शादी समारोह के दाैरान की गई फायरिंग में एक महिला घायल हो गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम चतुर्थ) रवींद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को जानलेवा हमले के मामले में धीरज तिवारी धीरू की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। सारनाथ थाना क्षेत्र के लेढ़ूपुर निवासी धीरज तिवारी धीरू को 50-50 हजार रुपये की दो जमानत और बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, तिलमापुर निवासी धीरज मिश्रा ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि प्रार्थी के परिवार के ही निरंकार मिश्रा के पुत्र की शादी से पूर्व 16 मई 2025 को वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें उसका परिवार भी शामिल था। लेढूपुर, सारनाथ निवासी धीरज तिवारी उर्फ धीरू भी मौजूद था।
उसी दौरान धीरज ने असलहा निकालकर फायरिंग की। फायरिंग में भतीजी आयुषी मिश्रा के साथ ही शादी में भाग लेने आई खानपुर गाजीपुर निवासी बुआ रानी पांडेय को पैर में गोली लग गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सारनाथ पुलिस ने धीरज को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 32 बोर की पिस्टल भी बरामद हुई। जानलेवा हमला व आर्म्स एक्ट के मुकदमा में जेल भेजा गया था।
छेड़खानी के आरोपी को मिली अग्रिम जमानत
अपर सत्र न्यायालय की न्यायाधीश पूनम पाठक की अदालत ने छेड़छाड़ और धमकी के मामले में आरोपी मनोज कुमार जैन की अग्रिम जमानत बृहस्पतिवार को मंजूर कर ली। न्यायाधीश द्वारा अब तक का प्रथम अग्रिम आदेश दिया गया है।