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Varanasi News: 10 दिन में आवारा कुत्तों का बंध्याकरण शुरू करेगा नगर निगम, बैठक में इन छह बिंदुओं पर हुई चर्चा

Sun, 31 Aug 2025 09:42 AM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

Varanasi News: नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में छह बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान तय किया गया कि 10 दिन में आवारा कुत्तों का बंध्याकरण शुरू किया जाएगा। 
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बैठक करते मेयर अशोक तिवारी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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नगर निगम सभागार में शनिवार को मेयर अशोक तिवारी की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक हुई। तय किया गया कि अगले दस दिनों में ऐढ़े में बने एबीसी सेंटर को शुरू कर कुत्तों का बंध्याकरण शुरू किया जाएगा। इसके अलावा अस्सी नदी पर मिनी बैराज बनाने के लिए जल निगम को पत्र लिखा गया। पार्षद अमरदेव यादव ने गलियों, सड़कों के मरम्मत आदि के कार्य के लिए 1 मिस्त्री, 2 लेबर रखे जाने का मुद्दा उठाया। इस पर मुख्य अभियंता ने बताया कि कार्यवाही की जा रही है, जल्द ही सभी वार्डों में मिस्त्री, लेबर रखे जाएंगे।

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मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट और सराय मोहाना घाट पर लकड़ी की दुकानों पर लाइसेंस जारी करने और 8 से 10 दिन का कोटा निर्धारित करने के निर्देश दिए गए। नगर निगम सीमा के नियम के तहत पेयजल पाइपलाइन के 100 मीटर परिधि के बाहर स्थित भवनों को भी पेयजल का बिल भेज दिया गया है।

इस पर कहा गया है कि तत्काल कैंप लगाकर ऐसे सभी बिल ठीक किए जाएं। स्मार्ट काशी एप पर प्राप्त हो रही शिकायतों का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। अफसरों ने जलकल से जुड़ी 2139 शिकायतें हैं, उन्हें निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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मेयर ने पार्षद माधुरी सिंह के प्रस्ताव पर अस्सी नदी पर मिनी बैराज बनाने के लिए जल निगम को पत्र जारी करने के निर्देश दिए। वहीं अतिक्रमण प्रवर्तन से जुड़े कर्नल संदीप शर्मा को कार्यमुक्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। बैठक में उपमहापौर नरसिंह दास, पार्षदगण प्रमोद कुमार राय, अमरदेव यादव, सुशील गुप्ता, हनुमान प्रसाद, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, अपर नगर आयुक्त सविता यादव, सुभाष सिंह, संगम लाल, विनोद कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे।

वन सिटी-वन ऑपरेटर योजना निरस्त
एसटीपी और संबंधित परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु शासन की वन सिटी-वन ऑपरेटर व्यवस्था को कार्यकारिणी ने चर्चा के बाद खारिज कर दिया। शासन को इस निर्णय से अवगत कराने के निर्देश दिए गए। वहीं संक्रामक रोग नियंत्रण उपविधि को पास किया गया। इसके तहत मलेरिया, डेंगू, कालाजार व अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए नियम लागू होंगे। पहली बार नियम तोड़ने पर 500 और उसके बाद प्रतिदिन 100 जुर्माना लगाया जाएगा।  
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