लाइसेंस शुल्क की अवधि खत्म होने से पहले नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। इसके बाद नवीनीकरण कराने पर 50 प्रतिशत विलंब शुल्क का प्रावधान है। नगर निगम सीमा क्षेत्र में लाइसेंस के लिए लागू होने वाली 24 उपविधियों को सदन में पारित किया गया है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 543 के तहत उपविधियों को लागू किया गया है। सपा पार्षद दल के नेता हारून अंसारी ने सदन में आवाज उठाई थी। बावजूद इसके लागू किया गया।
सपा के पूर्व पार्षद शंकर विशनानी ने कहा कि नगर निगम को अधिकार दिया गया है। नियम के अनुसार हर दो साल में लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी 22 प्रतिशत से कम न हो और 32 प्रतिशत से अधिक न बढ़ाया जाए। कर का निर्धारण शासन करता है। बढ़े हुए लाइसेंस शुल्क का गजट नहीं कराया गया। शासन से स्वीकृति के बाद ही इसे लागू किया जाना चाहिए।