वाराणसी के नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने चेतावनी दी कि जो भवन स्वामी जानबूझकर संपत्ति कर जमा नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध नोटिस, कुर्की और विधिक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की ढिलाई या बहाने को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अपील की कि कैंप का लाभ उठाते हुए भवन का संपत्ति कर जमा करें। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। साथ ही रोज दो करोड़ रुपये संपत्तिकर वसूली का लक्ष्य दिया है। वर्तमान में जिन भवनों के 100 मीटर की दूरी पर पेयजल और सीवर लाइन है, उन्हें नियमानुसार जलकर और सीवर कर में छूट दी जा रही है। इसका लाभ केवल सत्यापन के बाद पात्र भवन स्वामियों को ही दिया जाएगा।