बीते 14 मई की रात रवींद्रपुरी स्थित रामचंद्र शुक्ल चौराहा से चार वर्ष के बच्चे का अपहरण हुआ था। प्रकरण की जांच कर पुलिस ने तीन बच्चों को बरामद कर वाराणसी, झारखंड और राजस्थान से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
बच्चा अगवा करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के तीन सदस्य की पांच दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड सिविल जज (जूनियर डिवीजन) फास्ट ट्रैक प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने मंजूर की है। पुलिस कस्टडी रिमांड की अवधि 27 मई की सुबह 10 बजे से 31 मई की शाम पांच बजे तक की होगी।
बीते 14 मई की रात रवींद्रपुरी स्थित रामचंद्र शुक्ल चौराहा से चार वर्ष के बच्चे का अपहरण हुआ था। प्रकरण की जांच कर पुलिस ने तीन बच्चों को बरामद कर वाराणसी, झारखंड और राजस्थान से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुकदमे के विवेचक दुर्गाकुंड चौकी प्रभारी आनंद चौरसिया ने इस प्रकरण से जुड़े साक्ष्य और स्थानों को चिह्नित करने के लिए आरोपी संतोष गुप्ता, शिखा देवी और मनीष कुमार जैन को कस्टडी रिमांड पर देने के लिए अदालत से अनुरोध किया था। पुलिस के अनुसार विवेचना के दौरान यह सामने आया कि आरोपियों द्वारा बच्चों को अगवा कर उन्हें झारखंड और राजस्थान में बेच दिया जाता है। विवेचक के अनुरोध पर जिला जेल में बंद आरोपियों में से सिंदुरिया पोखरी, शिवदासपुर निवासी संतोष कुमार गुप्ता व उसकी पत्नी की बहन शिखा देवी और राजस्थान निवासी मनीष कुमार जैन की पुलिस कस्टडी रिमांड अदालत ने मंजूर की है।