प्रसूता की मौत के मामले में अस्पताल संचालक को जमानत
प्रसव के दौरान लापरवाही से प्रसूता की मौत के मामले में आरोपी अस्पताल संचालक को अदालत से राहत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सप्तम) प्रवीण कुमार की अदालत ने चौबेपुर निवासी अभय क्लिनिक मैटरनिटी होम के संचालक महेंद्र यादव को 25 हजार रुपये के एक जमानतदार और बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया।
अभियोजन के अनुसार, नेवादा, चौबेपुर निवासी मिथिलेश कुमार ने चौबेपुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि दो अगस्त 2026 को उसने अपनी 22 साल की पत्नी कंचन कुमारी को रुस्तमपुर चौधरी नगर के अभय क्लिनिक मैटरनिटी होम में प्रसव के लिए भर्ती कराया था।
उपचार के दौरान ऑपरेशन से कंचन ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान संचालक महेंद्र यादव, सिजेरियन करने वाले चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की कथित लापरवाही और असावधानी के चलते कंचन की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। तीन अगस्त को अस्पताल संचालक समेत अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी।