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वाराणसी: पुरानी रंजिश में मारपीट का मामले, आठ दोषियों को तीन-तीन साल की सजा; 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी

Fri, 16 Oct 2026 12:31 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

चौबेपुर थाना क्षेत्र के मनियार गांव में 2010 में हुई मारपीट के मामले में अदालत ने आठ लोगों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों के चार-चार आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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वाराणसी कोर्ट। - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के 16 साल पुराने मामले में अदालत ने आठ लोगों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों के चार-चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोनों पक्षों के मामलों की सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।

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पहले पक्ष के मामले में अदालत ने सुभाष चंद्र पांडेय, महेंद्र पांडेय, मनवास पांडेय और रितेश पांडेय को दोषी पाया। चारों को तीन-तीन साल के कारावास और प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) विनय सिंह ने पैरवी की।

वहीं, इसी घटना से जुड़े क्रॉस केस में अदालत ने दूसरे पक्ष के अशोक कुमार पांडेय, विनोद पांडेय, अशोक पांडेय और अनिल कुमार पांडेय को दोषी करार दिया। अदालत ने चारों को भी तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्योति शंकर उपाध्याय ने अभियोजन पक्ष रखा।

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मुकदमा दर्ज कराया गया था

अदालत के फैसले के बाद दोनों पक्षों के कुल आठ दोषियों को सजा सुनाई गई है। प्रत्येक आरोपी को तीन साल की कैद के साथ जुर्माना भी भरना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के मनियार गांव का है। 17 नवंबर 2010 को शाम करीब चार बजे पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट हुई थी। इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए थे। मारपीट के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद दोनों मामलों की अदालत में सुनवाई हुई। उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने दोनों मामलों में चार-चार आरोपियों को दोषी ठहराया। करीब 16 साल पुराने इस मामले में अदालत के फैसले से दोनों पक्षों के कुल आठ लोगों को कारावास और जुर्माने की सजा मिली है। 
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