शादी के डेढ़ माह बाद विवाहिता की दहेज हत्या में दोषी पति समेत तीन को विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) डॉ. दीनानाथ की अदालत ने 10-10 वर्ष की कड़ी कैद और 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार, रोहनिया थाना क्षेत्र के देउरा, काशीपुर निवासी गोविंद विश्वकर्मा ने 6 जून 2019 को मंडुवाडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी बहन प्रमिला विश्वकर्मा की शादी 22 अप्रैल 2019 को मंडुवाडीह थाना क्षेत्र के भुल्लनपुर, नई बस्ती निवासी अभियुक्त चंदन विश्वकर्मा के साथ हुई थी।
शादी के बाद जब उसकी बहन 3 मई 2019 को विदा होकर ससुराल गई तो उन्होंने दहेज में बाइक की मांग को लेकर प्रताड़ित किया। 6 जून 2019 को सुबह चंदन ने फोन पर सूचना दी कि उसके बहन की मृत्यु हो गई है। जब ससुराल पहुंचे तो देखा कि उसकी बहन बेड पर पीठ के बल पड़ी थी। उसके गले पर गहरा निशान था। अदालत ने पति चंदन विश्वकर्मा, ससुर रमाकांत विश्वकर्मा और सास ज्ञान्ती देवी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
पुरानी रंजिश में फायरिंग, चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज
फायरिंग और जान से मारने की धमकी के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ लालपुर-पांडेयपुर थाने में बुधवार को मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। लालपुर पांडेयपुर थाना क्षेत्र के संजय नगर कॉलोनी निवासी सुजीत कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार रात 12 बजे वह भोजन के बाद घर के दूसरे तल की लॉबी में टहल रहे थे।
आरोप है कि घर के सामने एक निर्माणाधीन डुप्लेक्स की पार्किंग से एक व्यक्ति ने लक्ष्य साधकर दो राउंड फायरिंग की। गोली बाउंड्री पर जा लगी। फायरिंग के बाद आरोपी भाग निकला। तत्काल डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल से एक कारतूस बरामद किया। आरोप लगाया कि कॉलोनी के प्रभात कुमार सिंह उर्फ पिंटू, कुंदन राज सिंह उर्फ अप्पू सिंह, संदीप कन्नौजिया व अवनीश पटेल से रंजिश है। पूर्व में भी उस पर जानलेवा हमला किया गया था।
70 बोतल देसी शराब के साथ दो गिरफ्तार
जंसा थाना क्षेत्र के हाथी बरनी इंटर कॉलेज के पास बुधवार को पुलिस ने 70 बोतल अवैध देसी शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान रजनीश सिंह निवासी घोसिला, कपसेठी और बरनी पौना मनियारीपुर निवासी देवराज पटेल के रूप में हुई है।