ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को जानलेवा हमले के तीन दोषियों को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अगस्त 2008 के इस मामले में प्रत्येक दोषी पर 22-22 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विकास नारायण सिंह के मुताबिक दुर्गागंज थाना क्षेत्र के बड़ा कठार निवासी उदय शंकर मिश्र ने न्यायालय में अभियुक्त राजमंगल पांडेय व अन्य पर आरोप लगाया था 12 अगस्त 2008 को उनके बेटे विमल उर्फ विदुल व रामदर्शन पयागपुर चौराहा में सामान खरीदने और गेंहू की पिसाई के लिए गए थे। वहां एक दुकान पर विदुल पान खाने लगा। पुरानी रंजिश को लेकर राजेश, संतोष और राजमंगल ने लोहे की राड से विदुल पर हमला कर दिया। रामदर्शन बचाने पहुंचा ताे अभियुक्तों ने गालीगलौज करनी शुरू कर दी। विमल को गंभीर चोटें आईं। न्यायालय के आदेश पर इस मामले में दुर्गागंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीनों को दोषी पाया और सात-सात साल की कारावास के साथ 22-22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।