उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर के पॉलीटेक्निक चौराहा स्थित आभूषण की दुकान से व्यवसायी की नृशंस हत्या कर लाखों के जेवरात लूटने के मामले में कोर्ट ने चचेरे भाई समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। घटना वर्ष 2009 की है। लंबी सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पंचम/विशेष न्यायालय गैंगेस्टर एक्ट अशोक कुमार ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है।
अभियोजन के अनुसार सिटी स्टेशन की न्यू कॉलोनी निवासी शिवमूरत सेठ ने 18 जून 2009 को शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उनके मुताबिक वह सुबह साढ़े 10 बजे दुकान पर पहुंचे तो वहां बाहर से कुंडी लगी थी। इसे खोलकर जब अंदर गए तो काउंटर पर बेटा सूर्यप्रकाश सेठ उर्फ डब्बू खून से लथपथ मृत पड़े थे। उनके शरीर पर चाकू से हमले के कई निशान थे। दुकान की तिजोरी भी खुली थी और उसमें रखे सोने-चांदी के आभूषण गायब थे।