आज से इस रोस्टर से खुलेगी दुकान
- डीएम ने देर शाम जारी किया आदेश, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य
अमर उजाला ब्यूरो
जौनपुर। डीएम दिनेश कुमार सिंह ने दुकानों को खोलने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। शर्तों के साथ अब मिठाई, बेकरी, फर्नीचर, कॉस्मेटिक की दुकानें भी खोली जा सकेंगी। हर हाल में फिजिकल डिस्टेंसिंग, सैनीटाइजर व फेस मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य रहेगा।
देर शाम जारी आदेश के तहत मिठाई, बेकरी, राशन, किराना, ऑटो मोबाइल्स, रिपेयरिंग वर्क्स, ड्राई क्लीनर्स, धोबी की दुकान, बिल्डिंग मैटेरियल, प्रिंटिंग प्रेस, फोटो स्टेट, साइबर कैफे, प्लाईवुड, फर्नीचर, खाद-बीज, पशु चारा, ट्यूबवेल मरम्मत, हैंडपंप मरम्मत आदि की दुकानें साप्ताहिक बन्दी को छोड़कर रोजाना सुबह 8 से 2 बजे तक खुलेंगी। पेट्रोल पंप, दवा की दुकान 24 घण्टे और शराब की दुकान 10 से 7 बजे तक खोली जा सकेगी। सब्जी, फल, अंडा की दुकान सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी। कार्पेट, फोम, गद्दा, कपड़ा, रेडीमेड, बर्तन, कॉस्मेटिक, ज्वेलर्स, फुटवेयर की दुकान सोमवार, बुधवार और शुक्त्रस्वार को सुबह 8 से अपराह्न 2 बजे तक खोली जा सकेगी। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मोबाइल, सेनेटरी, पेंट, घड़ी, चश्मा, गिफ्ट की दुकान मंगलवार, वृहस्पतिवार, शनिवार को सुबह 8 से 2 और स्टेशनरी की दुकान 2 से 5 बजे तक खुलेगी। आरोग्य सेतु एप डाऊनलोड करना अनिवार्य रहेगा।