वाराणसी। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में बृहस्पतिवार को बीएचयू आईआईटी की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने वाले सिटी कमांड सेंटर के सिपाही अनिल कुमार प्रजापति से आरोपी आनंद चौहान की ओर से अधिवक्ता ने जिरह पूरी की। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए छह अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
कोर्ट ने गवाही के लिए निजी टेलीकॉम कंपनी के नोडल अधिकारी कौशलेंद्र त्रिपाठी को भी तलब किया है। सुनवाई के दौरान आरोपी कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल की ओर से अधिवक्ताओं ने तथा अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता ने जिरह की। मामले में अभियोजन पक्ष की अंतिम गवाही का दौर चल रहा है।
प्रकरण के अनुसार, दो नवंबर 2023 की रात बीएचयू परिसर में आईआईटी की छात्रा के साथ बाइक सवार तीन आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता की तहरीर पर लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान कुणाल पांडेय, आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और सक्षम पटेल के नाम सामने आने के बाद उन्हें आरोपी बनाया गया था।