कैंट थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नितिन पांडेय की अदालत ने आरोपी तनवीर खान को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि का 70 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है।
विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह के अनुसार, घटना आठ मार्च 2023 की है। पीड़िता की मां ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि उनकी 14 वर्षीय बेटी सामान खरीदने बाजार गई थी, लेकिन काफी देर तक घर नहीं लौटी। खोजबीन के दौरान पता चला कि थाना क्षेत्र का निवासी तनवीर खान उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इसके बाद कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की।