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सूर्य प्रताप हत्याकांड: मुख्य आरोपी मंजीत की जमानत याचिका खारिज, परिवार को लगा झटका; इस बात की आशंका

Thu, 14 May 2026 11:09 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

Surya Pratap Singh Murder Case: यूपी कॉलेज छात्र हत्याकांड के आरोपी मंजीत चौहान की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने खारिज कर दी। अभियोजन ने गवाहों और साक्ष्यों को प्रभावित करने की आशंका जताई थी। आरोपी पर 20 मार्च 2026 को बीएससी छात्र सूर्य प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या का आरोप है।
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छात्र सूर्य प्रताप सिंह की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला
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Varanasi News: यूपी कॉलेज छात्र हत्याकांड के मुख्य आरोपी मंजीत चौहान को अदालत से बड़ा झटका लगा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी। अदालत के इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने संतोष जताया है।

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अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता भाई मुनीब सिंह चौहान ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि मामला अत्यंत गंभीर प्रकृति का है और आरोपी पर दिनदहाड़े छात्र की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। अभियोजन ने यह भी दलील दी कि यदि आरोपी को जमानत दी जाती है तो वह गवाहों और साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है, जिससे निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित होने की आशंका रहेगी।

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ये है पूरा मामला

गौरतलब है कि 20 मार्च 2026 को यूपी कॉलेज परिसर में बीएससी के छात्र सूर्य प्रताप सिंह (23) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया गया कि घटना पुरानी रंजिश के चलते हुई थी। आरोप है कि मंजीत चौहान ने दिनदहाड़े कॉलेज परिसर में छात्र पर फायरिंग कर वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद परिसर में अफरा-तफरी मच गई थी और छात्रों में भारी आक्रोश फैल गया था।

वारदात के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मंजीत चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कई साक्ष्य भी जुटाए थे।

बृहस्पतिवार को जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार और छात्र संगठनों ने राहत की भावना व्यक्त की। वहीं पुलिस और अभियोजन पक्ष ने इसे न्यायिक प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कार्रवाई बताया है।
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