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यूपीः स्टिकर लगे फल बेचे तो होगा जुर्माना, झेलना पड़ेगा मुकदमा

Thu, 27 Dec 2018 11:57 AM IST
shashikant misra न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी
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स्टिकर लगे फल अब नहीं बिकेंगे। प्रदेश सरकार ने स्टिकर वाले फलों को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है। साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को ऐसे फलों की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। वाराणसी के डीएम सुरेंद्र सिंह ने विभागीय अधिकारियों को पत्र जारी कर अभियान चलाने का निर्देश दिया है। आगे की स्लाइड्स में देखें...
 
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orange - फोटो : getty
बाजार में स्टिकर लगे फलों की मांग ज्यादा रहती है और यही कारण है कि दुकानदार भी ऐसे फलों को ही प्राथमिकता देते हैं। स्टिकर वाले फलों को उच्च गुणवत्ता का माना जाता है, जबकि सरकार ने स्टिकर चिपकाने में प्रयोग होने वाले गम को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है।

 
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grapes
अपर आयुक्त प्रवर्तन शकील अहमद खां ने जिला स्तरीय अधिकारियों को पत्र भेजकर स्टिकर लगे फलों से होने वाले नुकसान के प्रति फल विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को जागरूक करने का निर्देश दिया है।

 
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papaya
डीएम सुरेंद्र सिंह ने बताया कि स्टिकर में प्रयोग होने वाली गोंद में हानिकारक रसायन होता है और धूप के प्रभाव से वह फलों में प्रवेश करता है। इन फलों पर प्रतिबंध के लिए तीन चरणों में अभियान चलाया जाएगा। पहले मंडियों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और इसके बाद जुर्माना व मुकदमे की कार्रवाई होगी। इसमें दो लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
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