विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने एक लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी पुलिसकर्मी मानवेंद्र कुमार राय की जमानत अर्जी सोमवार को स्वीकार कर ली। पुलिस ने निर्धारित समयावधि 90 दिन के अंदर आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया, अदालत ने इसे घोर लापरवाहीपूर्ण कृत्य मानते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता शशिकांत राय चुन्ना राय, विपिन शर्मा व शैलेंद्र प्रताप सिंह सरदार ने दलील दी कि आरोपी 60 दिनों से अधिक समय से न्यायिक अभिरक्षा में रह चुका है। प्रकरण के मुताबिक आरोपी को भेलूपुर थाना क्षेत्र में एक महिला के घर में सहयोगी पुलिसकर्मी के साथ घुसकर कर लूटपाट करने व एक लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है।