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सिमी के संस्थापक सदस्य शाहिद बद्र को सशर्त जमानत, गुजरात पुलिस ने यूपी से किया था गिरफ्तार

Fri, 06 Sep 2019 08:31 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
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सिमी का संस्थापक सदस्य गिरफ्तार - फोटो : Amar Ujala
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गुजरात पुलिस द्वारा गिरफ्तार प्रतिबंधित संगठन सिमी के निवर्तमान अध्यक्ष शाहिद बद्र फलाही को शुक्रवार को ट्रांजिट रिमांड के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक कुमार की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने एक-एक लाख रुपये के दो जमानतदार और एक लाख रुपये का व्यक्तिगत मुचलका दाखिल करने पर शाहिद को जमानत दे दी। उसे एक सप्ताह के भीतर संबंधित कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया।

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शाहिद की ओर से जमानत की अर्जी और बंध पत्र दिया गया। इसका गुजरात पुलिस और अभियोजन अधिकारी ने विरोध किया। सुनवाई के बाद अदालत ने इस शर्त पर जमानत दे दी कि अभियुक्त संबंधित थाने की पुलिस की अनुमति बिना बाहर नहीं जाएगा और एक सप्ताह के भीतर संबंधित अदालत में हाजिर होगा। इस अवधि में वह शहर कोतवाली पुलिस की निगरानी में रहेगा। 

शहर कोतवाल अनिल सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश के पालन के लिए शाहिद बद्र को चेतावनी दी गई है। उसे प्रतिदिन थाने में हाजिरी लगाने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि गुरुवार शाम गुजरात पुलिस आजमगढ़ आई थी और मनचोभा स्थित आवास से शाहिद को गिरफ्तार कर लिया था।  
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यह है मामला 
प्रतिबंध के बावजूद साल 2001 में धार्मिक सम्मेलन करने, लोगों को भड़काने सहित अन्य आरोपों में शाहिद बद्र के खिलाफ गुजरात के भुज कच्छ के भुज सिटी थाने में केस दर्ज किया गया था। इसमें शाहिद के अलावा 18 लोग आरोपी हैं। शाहिद बद्र के विरुद्ध कोर्ट ने पांच अक्तूबर 2012 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, लेकिन उसका पता न मिलने की वजह से पुलिस ढूंढ नहीं पा रही थी। 

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