राजातालाब थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय श्रेया उपाध्याय की हत्या के मामले में आरोपी विवेक चौबे के पिता राम सहाय चौबे को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने सुनवाई के बाद उनकी प्रथम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज गुप्ता ने पक्ष रखा। अदालत ने अपराध की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
अभियोजन के अनुसार, सुनील कुमार उपाध्याय की बेटी श्रेया 18 अगस्त 2026 की सुबह विद्यालय जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी तलाश की। 20 अगस्त को बच्छाव पश्चिम पुरा में पानी की टंकी के पास स्थित एक मकान के कमरे से उसका शव बरामद हुआ। इस कमरे में विवेक चौबे किराये पर रहता था।