अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) नितेश कुमार सिन्हा की अदालत ने चोलापुर थाना क्षेत्र में जानलेवा हमले के एक मामले में आरोपी सुभाष यादव को हमले में प्रयुक्त असलहा पिस्टल की बरामदगी के लिए 8 घंटे के पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश दिया है।
रिमांड की अवधि बृहस्पतिवार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक रहेगी। मामले के विवेचक विपीन पांडे ने 16 अगस्त 2022 को कोर्ट में आवेदन देकर कहा था कि आरोपी सुभाष यादव ने जेल में दिए गए बयान में हमले में प्रयुक्त पिस्टल को मशीन के पास भूसे में छिपाया है जिसे चलकर बरामद करवा सकता है।