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Varanasi News: सकलडीहा विधायक और उनके भाई हमले के आरोप में दोषमुक्त, जानें- क्या है पूरा मामला

Tue, 05 Aug 2025 10:40 AM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

Varanasi News: विधायक सुशील सिंह पर हमला, तोड़फोड़ और रास्ता जाम कर बलवा के आरोप में सकलडीहा विधायक और उनके भाई को कोर्ट ने दोषमुक्त किया। 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI
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विस्तार
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तत्कालीन सकलडीहा विधायक रहे सुशील सिंह पर हमला, तोड़फोड़ और रास्ता जाम कर बलवा के मामले में सकलडीहा से वर्तमान सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव और उनके भाई अनिल यादव को विशेष न्यायाधीश (एमपी एमएलए) चंदौली अशोक कुमार की अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।

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प्रभु व उनके भाई अनिल को लोअर कोर्ट से दोषी करार कर तीन माह के कारावास व 100 रुपये जुर्माने से दंडित किए जाने के मामले में रिवीजन अर्जी दाखिल की गई थी। कोर्ट ने लोअर कोर्ट के आदेश को निरस्त कर सपा विधायक को दोषमुक्त किया। 

अदालत ने आदेश में कहा कि इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के 21 घंटे बाद दर्ज की गई। विवेचक ने विवेचना के दौरान घटनास्थल के अगल बगल के लोगों का बयान दर्ज नहीं किया, जिससे यह घटना संदेहास्पद है। ऐसे में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/(एमपी-एमएलए कोर्ट) की अदालत ने 24 मई 2023 को दिया आदेश निरस्त कर सपा विधायक व उनके भाई को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित होगा।
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ये था मामला

प्रकरण के अनुसार, वादी मुकदमा सकलडीहा से निर्दल विधायक सुशील सिंह ने पुलिस अधीक्षक, चंदौली को प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि वह 24 अक्तूबर 2015 की रात 9 बजे कॉवर गांव में समर्थक सुनील सिंह के प्रतिष्ठान पर गए थे। वहां कुछ देर बाद प्रभु नारायण यादव पूर्व विधायक धानापुर व उनके सगे भाई अनिल यादव समर्थकों के साथ महड़ौरा-भूपौली- चहनियां रोड पर अपनी गाड़ियों को बेतरतीब तरीके से खड़ा कर दिया।

समर्थकों के साथ विवाद करने लगा। सकलडीहा विधायक ने तत्काल पुलिस उपाधीक्षक सकलडीहा को फोन पर सूचना दी, जिस पर उन्होंने अपने लोगों को तत्काल वहां भेजने के बारे में बताया। इस दौरान पूर्व विधायक व उनके समर्थक सकलडीहा विधायक व उनके समर्थकों से मारपीट पर आमादा हो गए और गालीगलौज की। सपा विधायक और समर्थकों ने तीन घंटे तक रास्ता बाधित किया। आरोप था कि सभी हत्या की नीयत से आए थे। इस मामले में बलुआ थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।

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