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सोनभद्र: बहला-फुसलाकर नाबालिग लड़की को ले जाने वाले सेफ्टी इंजीनियर को 10 साल की कैद

Thu, 21 Nov 2019 11:13 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सोनभद्र
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सेफ्टी इंजीनियर को दस साल की कैद। - फोटो : अमर उजाला
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सोनभद्र में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जय प्रकाश तिवारी की अदालत ने गुरुवार को पॉक्सो एक्ट में दोषी सेफ्टी इंजीनियर आनंद प्रसाद को 10 साल का कठोर कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। इसके अलावा अर्थदंड की आधी धनराशि 15 हजार रुपये पीड़िता को दिया जाएगा।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक अनपरा थाने में 24 नवंबर 2014 को दी तहरीर में अनपरा थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी डॉक्टर डीके विश्वकर्मा के क्लिनिक पर काम सीखने जाती थी। 25 अक्तूबर 2014 को वह क्लिनिक जाने की बात कहकर निकली, परंतु वापस नहीं लौटी।

आरोप था कि झारखंड के बोकारो निवासी आनंद प्रसाद जो अनपरा डी परियोजना में सेफ्टी इंजीनियर था, वह बहला फुसलाकर बेटी को ले गया है। इस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना किया और 3 मार्च 2015 को सेफ्टी इंजीनियर को बेटी के साथ गिरफ्तार कर लिया।

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विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत पाए जाने पर अदालत में विवेचक ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात दोषसिद्ध पाकर सेफ्टी इंजीनियर आनंद प्रसाद को उपरोक्त सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी क्रिमिनल कुंवर वीर प्रताप सिंह ने बहस किया।
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