फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

वाराणसी: लॉकडाउन में मिली छूट के दुरुपयोग पर प्रशासन की सख्ती, सोशल डिस्टेसिंग के पालन के लिए फिर बदले नियम 

Thu, 07 May 2020 08:15 PM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
विज्ञापन
दुकान के बाहर सुबह से लगी भीड़ - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

चार दिन से सोशल डिस्टेसिंग के पालन में लापरवाही और सड़कों पर निकल रही भीड़ के कारण प्रशासन ने 10 मई से व्यवसायिक गतिविधियों के लिए नई व्यवस्था की है। गर्मी के मौसम के कारण अब सुबह सात बजे से ही बाजारों में गतिविधियां शुरू कराई जाएंगी। नगर निगम सीमा के अंदर राशन आदि से जुड़ी व्यवसायिक गतिविधियां सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक होंगीं। इसके अलावा अन्य दुकानों और बाजारों के लिए नए सिरे से नियम बनाए गए हैं।

विज्ञापन


जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने लॉकडाउन के पालन में बरती जा रही लापरवाही के कारण 10 मई से शहरी क्षेत्र में नई व्यवस्था लागू की है। इसमें आवश्यक वस्तुओं की दुकान (मार्केट तथा एकल दुकानें) जिन में दवाई, सामान्य घरेलू राशन, अनाज, गल्ला, दूध, मिल्क प्रोडक्ट, सब्जी, रसोई गैस, सीएनजी, फल,अंडा, जनरल स्टोर, पशु चारा, पशु चिकित्सा, कृषि संबंधी सामान जैसे बीज, रसायन, आटा चक्की, आटा मिल, बेकरी में बनने वाले सभी सामान, सूखी खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानें प्रतिदिन सुबह  सात बजे से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानें, मार्केट, काम्प्लेक्स, कटरा, रोड साइड कतारबद्ध दुकानें और एकल दुकानों में सभी प्रकार की गतिविधियां सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक की जा सकेंगी। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, कूरियर, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, फ़ूड प्रोसेसिंग इकाईयां, मोबाइल कंपनियां भी सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खुले रह सकते हैं। सभी प्रकार की दुकानों, मंडियों  और प्रतिष्ठानों से जुड़े भरे और खाली वाहन, कच्चे माल या वितरण के  वाहनों का आवागमन भी अनुमन्य होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

- फोटो : amar ujala

कम जरुरी दुकानें सप्ताह में केवल दो दिन खुलेंगी

कम जरूरी दुकानों को केवल बृहस्पतिवार और शुक्रवार को खोला जाएगा। नगर निगम सीमा में (मार्केट और एकल) मोबाइल फ़ोन बेचने और मरम्मत करने, बिजली के उपकरण बेचने और मरम्मत करने, हार्डवेयर सेनेटरी आइटम और प्लंबिंग के उपकरण बेचने और मरम्मत करने, बिल्डिंग मटेरियल, गाड़ी और वाहन मरम्मत, कंप्यूटर हार्डवेयर और मरम्मत करने, पांच कर्मचारियों तक की पेपर प्रिटिंग दुकानें, स्कूल की पुस्तक, स्टेशनरी की दुकानें सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक सप्ताह में दो दिन तक खुलेंगी।

सुबह 10 से सात खुलेंगी शराब की दुकानें

शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शराब की सभी दुकानें व मॉडल शॉप सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी और राशन, सब्जी, दूध, गैस की गली में घूम घूम कर ठेले, वाहनों के माध्यम से विक्रय सप्ताह में सभी सात दिन  सांय पांच बजे तक की जा सकेंगी।

नगर निगम सीमा में विश्वेश्वर गंज गल्ला मंडी, सप्त सागर दवा मंडी एवं अन्य गल्ला या दवा मंडियां तथा ग्रामीण क्षेत्र की सभी गल्ला मंडियां सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब सभी 24 घंटे खुले रह सकते हैं और उनके अंदर शामिल फार्मेसी व दवाइयों की दुकान भी 24 घंटे खुली रह सकती हैं। 

इन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा

न्यूज पेपर वितरण, मीडिया आफिस सभी समयावधि के प्रतिबंध से मुक्त होंगे। बैंक, एटीएम, बीमा कंपनी, सरकारी कार्यालय अपने निर्धारित कार्मिको के साथ, निर्धारित समय पर केवल वर्किंग दिन में खुलेंगे।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें