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Varanasi: कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर बीएचयू चिकित्सक पर 300 का हर्जाना, मारपीट के मामले में आरोपी

Thu, 13 Oct 2022 12:28 AM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

चार साल पूर्व बीएचयू छात्र आकाश मिश्र के साथ मारपीट के मामले में आरोपी चिकित्सक डॉ. उदयकांत के कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम गौरव सिंह की अदालत ने तीन सौ रुपये हर्जाना लगाया। 
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वाराणसी कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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चार साल पूर्व बीएचयू छात्र आकाश मिश्र के साथ मारपीट के मामले में आरोपी चिकित्सक डॉ. उदयकांत के कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम गौरव सिंह की अदालत ने तीन सौ रुपये हर्जाना लगाया। वहीं, सुनवाई की अगली तारीख चार नवंबर नियत की है।

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वर्ष 2018 के इस मामले में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय होना है। कई तारीखों से आरोपी हाजिर न होकर मामले की सुनवाई स्थगित करा रहा था, ऐसा ही आवेदन कोर्ट में मंगलवार को आरोपी की तरफ से दिया गया। 

छात्रा से छेड़छाड़ में आरोपी बस कंडक्टर की जमानत मंजूर
विशेष न्यायाधीश पाक्सो शैलेंद्र सिंह की कोर्ट ने एलकेजी की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी बस कंडक्टर ज्ञानेंद्र सिंह की जमानत मंजूर कर ली। आरोपी के अधिवक्ता सुनील मिश्र की दलील थी कि घटना की प्राथमिकी ढाई महीने बाद दर्ज कराई गई। 22 सितंबर से आरोपी जेल में है आरोपित धाराओं में 7 साल की सजा का प्रावधान है। कोर्ट ने आरोपी को 50 हजार की दो जमानतें देने पर जमानत अर्जी मंजूर कर ली। बड़ागांव थाने के प्रकरण में पांडेयपुर के रहने वाले पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। 

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अवधेश राय हत्याकांड : वादी और साक्षी से जिरह पूरी

 विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) की कोर्ट में अवधेश राय हत्याकांड में बुधवार को पूर्व विधायक अजय राय व चंद्रभूषण राय से फिर से जिरह पूरी कर ली गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी के प्रार्थना पत्र पर अदालत में पूर्व विधायक अजय राय के साथ साक्षी राजेन्द्र सिंह, साक्षी चंद्रभूषण राय व साक्षी तत्कालीन एसएसआई राजेंद्र सिंह को जरिये सम्मन तलब किया गया था।

साक्षी अजय राय व साक्षी चंद्रभूषण राय अदालत में उपस्थित हुए और उनसे जिरह की कार्यवाही पूरी की गई। जबकि साक्षी तत्कालीन एसएसआई राजेंद्र सिंह के बारे में इस आशय की रिपोर्ट दी गई कि मुकदमा अति प्राचीन होने की वजह से उनके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी है।
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जिस पर अदालत ने पुन: सम्मन जारी करते हुए जिलाधिकारी व पुलिस आयुक्त को आदेश दिया है कि वह पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था में गवाह को नियत तिथि 13 अक्तूबर को अदालत में पेश करें। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियुक्त मुख्तार अंसारी बांदा जेल से जरिये वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश हुए।

तीन अगस्त 1991 को लहुराबीर में स्थित आवास के गेट पर ही अवधेश राय के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 
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