यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई है। यदि कोई व्यक्ति ट्रेन या स्टेशन पर धूम्रपान करता दिखाई दे तो यात्री पहले उसे विनम्रता से मना कर सकते हैं। इसके बाद भी वह नहीं मानता तो तुरंत टीटीई, कोच अटेंडेंट या रेलवे कर्मचारियों को सूचना देने की सलाह दी गई है।
जरूरत पड़ने पर रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा भारतीय रेलवे के आधिकारिक रेल मदद ऐप और पोर्टल के माध्यम से भी धूम्रपान से जुड़ी शिकायतें आसानी से दर्ज कराई जा सकती हैं।
जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि नियमों का पालन करने से यात्रा सुरक्षित रहती है, आग लगने का खतरा कम होता है और सभी यात्रियों को स्वच्छ एवं आरामदायक वातावरण मिल पाता है।