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जनता कर्फ्यू से सख्त होगा लॉकडाउन, बिना जरूरत घर निकले तो होगी कार्रवाई

Sun, 22 Mar 2020 10:24 PM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
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वाराणसी में लॉकडाउन का हाल - फोटो : अमर उजाला।
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वाराणसी में जनता कर्फ्यू के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सोमवार से वाराणसी में लॉक डाउन (तालाबंदी) कर दिया गया।  यहां आपातकालीन  सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। लॉकडाउन में जिले भर के लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी । उन्हे सिर्फ दवा और अनाज जैसी जरूरी चीजों के लिए ही बाहर आने की इजाजत मिलेगी । इस दौरान वे बैंक से पैसे निकालने भी जा सकते हैं । वाराणसी के इतिहास में पहली बार लॉकडाउन हुआ है ।

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जिला मजिस्ट्रेट कौशलराज शर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय, सभी तरह के वाहन पूरी तरह से बंद रहेंगे । डेढ़ दर्जन कार्यालय खोले जाएंगे।  इस दौरान सरकारी कार्यालय में आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा । फैक्ट्री मालिकों को मजदूरों को वेतन सहित अवकाश देने के निर्देश दिए गए हैं । यहां बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को उन 75 जिलों को लॉकडाउन के निर्देश जारी करने को कहा है जिनमें कोरोना पॉजीटिव केस आए हैं।

 

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गोदौलिया दूध सट्टी में दूध लेने के लिए पुलिस की मौजूदगी में लगी लाइन - फोटो : अमर उजाला

जानें लॉकडाउन के बारे में 

मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया आपदा के वक्त लॉकडाउन की व्यवस्था होती है। कोरोना के संक्रमण रोकने के लिए यह व्यवस्था सरकारी तौर पर लागू की जा रही है। उन्होंने बताया कि 9/11 हमले में सबसे पहले अमेरिका ने लॉकडाउन किया था। आम आदमी किसी तरह की समस्या पर थाना, जिलाधिकारी, एसएसपी सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को फोन कर सकते हैं।

ये सुविधाएं रहेंगी चालू

केवल आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानें और प्रतिष्ठान जैसे अनाज, गल्ला, किराना, जनरल स्टोर, दूध, रसोई गैस, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, सब्जी, फल, दवाई की दुकानें पैथॉलॉजी लैब, डॉक्टर क्लीनिक, कोरियर और सभी प्राइवेट और निजी अस्पताल इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इसके अलावा हर प्रकार की दुकान और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सब्जी, दूध और मेडिकल की दुकानें, पट्रोल पंप और एटीएम खुलेंगे। 

इन पर रहेगा प्रतिबंध

सभी ढाबे, मिष्ठान भंडार, जलपान गृह, रेस्टोरेंट, कॉफी हाउस, कैफै, खाने-पीने की, चाट-स्नैक्स की दुकानें, ठेले  (सब्जी-फल छोड़कर), तंबाकू, गुटखा की दुकानें। राज्य सरकार के कार्यालयों में अल्टरनेटिव दिनों की रोस्टरिंग जारी रहेगी। आफिस के आधे कर्मचारी एक दिन आएंगे और आधे दूसरे दिन। फील्ड के कर्मचारी प्रतिदिन ड्यूटी करेंगे। अन्य प्रतिष्ठान और फैक्ट्री बंद रहेंगे । 
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