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वाराणसी: शिविर में सुनी बंदियों की समस्याएं, समस्याओं के समाधान का आश्वासन

Tue, 13 Oct 2020 08:41 PM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
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बंदियों को जानकारी देतीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुुधा सिंह - फोटो : अमर उजाला
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वाराणसी के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुधा सिंह ने मंगलवार को जिला कारागार में आयोजित विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर में कैदियों को उनके कानूनी हक के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही आगामी 24 अक्टूबर को आयोजित होने वाली ई-लोक अदालत के जरिए मुकदमों के निस्तारण के संबंध में भी जागरूक किया। 

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विधिक सचिव सुधा सिंह ने जिला कारागार और केंद्रीय कारागार में निरुद्ध विचाराधीन महिला बंदियों और उनके साथ रह रहे छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल में किसी भी स्तर पर कोताही न बरतने के निर्देश दिए।

सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए जिला कारागार में आयोजित विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर में सुधा सिंह ने कहा कि ऐसे बंदी जिनके मुकदमे की पैरवी करने वाला कोई नहीं है, उन्हें निशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी।
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इन बंदियों के आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जेलर भेजें। शिविर में मौजूद बंदियों को मास्क लगाने, समय-समय पर साबुन से हाथ धोने और साफ-सफाई से रहने के लिए भी उन्होंने समझाया। सुधा सिंह के अनुसार, वर्तमान में जिला कारागार वाराणसी में 2030 पुरुष एवं 87 महिला बंदी (महिला बंदी के साथ पांच बच्चे) निरुद्ध हैं।
 

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उन्होंने बंदियों को बताया कि आगामी 24 अक्तूबर को आयोजित होने वाली ई-लोक अदालत में मुकदमों का निस्तारण आसानी से कराया जा सकता है। बंदियों को प्राधिकरण की ओर से निशुल्क अधिवक्ता उनके आवेदन पत्र पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल के अधिवक्ता संजय सिंह और अरुण कुमार मौर्य एडवोकेट ने भी बंदियों को उनके विधिक अधिकार के बारे में जागरूक किया। वहीं, सेंट्रल जेल के सेल नंबर चार के नौ बंदियों की पत्रावली मंगवाकर विधिक सचिव ने समस्याओं के तत्काल समाधान का आश्वासन दिया।
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