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काम की बात: वाराणसी के इस इलाके में आज 4 घंटे गुल रहेगी बिजली, भटनी में यात्रा समाप्त करेगी गोरखपुर एक्सप्रेस

Fri, 02 May 2025 10:44 AM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

Varanasi News: वाराणसी जिले में भिखारीपुर उपकेंद्र से जुड़ी कॉलोनियों में आज चार घंटे बिजली गुल रहेगी। उधर, गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन भटनी में यात्रा समाप्त करेगी।  
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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नगरीय विद्युत वितरण खंड मड़ौली के तहत लाइन मेंटेनेंस कार्य की वजह से शुक्रवार को भिखारीपुर उपकेंद्र से जुड़ी कॉलोनियों में सुबह 11 बजे से 3 बजे (4 घंटे) तक आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता शुभम पांडेय ने बताया कि मेंटेनेंस की वजह से बृज इन्क्लेव, ककरमत्ता, जेपी नगर, श्रीरामनगर कॉलोनी, लखराव, जानकीनगर इलाके में शटडाउन लेकर काम किया जाएगा।  

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भटनी में यात्रा समाप्त करेगी गोरखपुर एक्सप्रेस
देवरिया सदर यार्ड में इंजीनियरिंग कार्य और ब्लॉक के चलते बनारस से दो मई को चलने वाली 15104 बनारस-गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस भटनी में अपनी यात्रा समाप्त करेगी। यह ट्रेन भटनी-गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी। गोरखपुर से 2 मई को चलने वाली 15103 गोरखपुर-बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस भटनी से चलाई जाएगी। यह ट्रेन गोरखपुर-भटनी के बीच निरस्त रहेगी। 

बनारस-बांद्रा निरस्त अब रीवा से चलेगी

09029/09030 बांद्रा टर्मिनस-बनारस अनारक्षित ग्रीष्मकालीन साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन अब बनारस के स्थान पर रीवा से चलाई जाएगी। बांद्रा और रीवा के बीच में ही संचालन होगा। इसके तहत ट्रेन संख्या 09029/09030 बांद्रा टर्मिनस-रीवा स्पेशल का संचालन एक मई से 27 जून तक होगा।  

ग्राम पंचायत में बनेंगी रोज 5 फैमिली आईडी
ब्लॉक सभागार में बृहस्पतिवार को समीक्षा बैठक में खंड विकास अधिकारी वीरेंद्र द्विवेदी ने हर ग्राम पंचायत में रोजाना पांच फैमिली आईडी बनाने के निर्देश दिए। कहा कि हर गांव में वर्क आईडी तैयार कर श्रमिकों को काम पर लगाया जाए। खराब हैंडपंप की मरम्मत और आवश्यकता के अनुसार रिबोर कराने के निर्देश दिए। पौधरोपण के लिए व्यक्तिगत लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने को कहा।  
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वीडीए में जमा हुआ 1.10 लाख जुर्माना

वीडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए इसे न्यायालय तक पहुंचाया। ऐसे में 1,10,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि वीडीए बनाम आमिर जहूर वगैरह के मामले में अवैध निर्माण पर अभियुक्तों पर 55,000-55,000/-का जुर्माना आरोपित किया गया। सीजेएम के यहां दायर परिवाद में जुमनि के अलावा आदेश दिया गया है कि यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया जाता तो अभियुक्तों को 30-30 दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।  
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