22 हेक्टेअर सरकार की सुरक्षित जमीन को आश्रम के अनुयायियों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया था। ग्रामीणों की शिकायत पर दो साल पहले तत्कालीन तहसीलदार रामजीत मौर्य ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हल्का के लेखपाल से जांच करायी थी।
ग्रामीणों की शिकायत सही पाए जाने पर लेखपाल की रिपोर्ट पर आश्रम के प्रबंधक लालमनी गुप्ता के नाम से 122 बी के तहत जुर्माना लगाते हुए तहसीलदार न्यायालय में मुकदमा चला।
जमीन पर अनाधिकार कब्जा करने के आरोप में न्यायालय द्वारा एक लाख चौदह हजार रुपये का जुर्माना आश्रम संचालक लालमनी गुप्ता के नाम करते हुए वसूली के लिए एक पखवारे पूर्व संग्रह अमीन को नोटिस पकड़ा दिया गया।
उसके बाद जमीन खाली कराने का सिलसिला गुरुवार को पूरा करने के लिए मड़िहान उपजिलाधिकारी, सीओ ऑपरेशन, प्रभारी निरिक्षक राजीव कुमार सिंह, पीएसी व राजस्वकर्मी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की। मड़िहान उपजिलाधिकारी विमल कुमार दुबे का कहना है कि शासन के निर्देश पर अवैध कब्जे को हटाया गया है।