हत्या के मामले में लगातार 23 तिथियों पर पेश न होने पर अदालत का सख्त रुख
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) राकेश पांडेय की अदालत ने चंदौली जिले के बलुआ थाने के प्रभारी निरीक्षक विनय प्रकाश सिंह के लगातार 23 बार पेश न होने पर सख्त रुख अख्तियार किया है। अदालत ने निरीक्षक विनय प्रकाश सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया है। साथ ही, कहा है कि निरीक्षक विनय प्रकाश सिंह को वाराणसी के पुलिस आयुक्त गिरफ्तार करा कर 14 मार्च को अदालत में पेश कराएं।
प्रकरण के मुताबिक, चोलापुर थाना क्षेत्र के दशवतपुर निवासी डब्बल सिंह की हत्या का आरोप उसके तीन सगे भाइयों दिनेश सिंह, शिवजी सिंह और सुभाष सिंह पर है। वारदात को तीन मई 2017 की रात अंजाम दिया गया था। इस मुकदमे की विवेचना चोलापुर थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक विनय प्रकाश सिंह ने की थी। न्यायालय में विचारण के दौरान विनय प्रकाश सिंह अंतिम बार 12 जुलाई 2022 को पेश हुए थे। उसके बाद कोर्ट में बयान देने के लिए वह नहीं आए। इस बीच न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट और नोटिस के बावजूद लगातार 23 तिथियों में विनय प्रकाश सिंह अनुपस्थित रहे।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कैलाश नाथ द्वारा विनय प्रकाश सिंह को न्यायालय के आदेश की जानकारी दी गई। इसके बावजूद विनय प्रकाश सिंह कोर्ट में पेश नहीं हुए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को बताया गया कि उच्च न्यायालय ने मामले को छह महीने में निस्तारित करने का आदेश दिया था। लेकिन, निरीक्षक विनय प्रकाश सिंह के उपस्थित न होने की वजह से निर्धारित समय में मुकदमे का निस्तारण नहीं किया जा सका।
अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि निरीक्षक का यह आचरण अत्यंत ही आपत्तिजनक है। निरीक्षक का आचरण न्यायालय द्वारा बार-बार जारी आदेश का अनादर भी दर्शाता है। न्यायालय ने निरीक्षक विनय प्रकाश सिंह को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश वाराणसी के पुलिस आयुक्त को दिया। इसके साथ ही इस मामले में प्रमुख सचिव (गृह) और डीजी (अभियोजन) को पत्र लिखकर अवगत कराने की भी हिदायत दी है।