सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों से जिले की पुलिस अब सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (कोटपा) के तहत दो सौ रुपये जुर्माना वसूलेगी।
इस संबंध में पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके साथ ही विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी गुरुवार से जिले भर में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ पुलिस अभियान शुरू करेगी।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को पुलिस लाइन में जिले के प्रत्येक थाने के एक दरोगा और दो कांस्टेबल को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू अधिनियम, 2003 के बारे में कार्यशाला आयोजित कर जानकारी दी जाएगी।
इस दौरान सीएमओ और लहरतारा स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल की ओर से पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के लिए नि:शुल्क जांच एवं परामर्श शिविर लगाया जाएगा।