फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बनारस में पान-गुटका थूकना और सिगरेट का धुआं उड़ाना पड़ेगा महंगा

Thu, 31 May 2018 02:09 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
विज्ञापन
demo pic
विज्ञापन
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों से जिले की पुलिस अब सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (कोटपा) के तहत दो सौ रुपये जुर्माना वसूलेगी।
विज्ञापन


इस संबंध में पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके साथ ही विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी गुरुवार से जिले भर में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ पुलिस अभियान शुरू करेगी।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को पुलिस लाइन में जिले के प्रत्येक थाने के एक दरोगा और दो कांस्टेबल को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू अधिनियम, 2003 के बारे में कार्यशाला आयोजित कर जानकारी दी जाएगी।
विज्ञापन


इस दौरान सीएमओ और लहरतारा स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल की ओर से पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के लिए नि:शुल्क जांच एवं परामर्श शिविर लगाया जाएगा।
विज्ञापन

गंगा घाटों पर खुलेआम पीते हैं गांजा और चरस

demo pic
इस संबंध में एसएसपी राम कृष्ण भारद्वाज ने बताया कि कोटपा के तहत सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों को चेतावनी देकर दो सौ रुपये जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। 31 मई से शुरू होने वाले अभियान की जद में आमजन के साथ ही पुलिसकर्मी भी आएंगे।

सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई गंगा घाटों पर देखने लायक होगी। कारण कि गंगा घाटों पर शहरवासियों के साथ ही विदेशी पर्यटक भी सुबह से लेकर देर रात तक गांजा, चरस और हेरोइन जैसे अन्य मादक पदार्थ का सेवन करते नजर आ जाते हैं।

खुलेआम मादक पदार्थों का सेवन करते देखना देश और दुनिया से बनारस आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के साथ ही काशीवासियों को भी अखरता जरूर है लेकिन पुलिस कभी कार्रवाई करती नजर नहीं आती।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें