आरक्षित वर्ग को आधी देनी होगी जमानत राशि
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए चुनाव आयोग ने जमानत राशि और खर्च की सीमा निर्धारित की है। प्रधानों को जमानत राशि दो हजार देनी होगी। वहीं जिला पंचायत सदस्य को चार हजार और क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) की जमानत राशि दो हजार होगी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछडा वर्ग और महिला वर्ग को जमानत राशि आधी देनी होगी।
चुनाव लड़ने वालों की खर्च सीमा निर्धारित
जिला पंचायत सदस्य पद के लिए अधिकतम व्यय 1 लाख 50 हजार, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 75 हजार, ग्राम प्रधान के लिए 75 हजार और सदस्य ग्राम पंचायत के लिए अधिकतम व्यय 10 हजार रुपये होगा। नामांकन पत्र नकद देकर क्त्रस्य किया जाएगा और जमानत राशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक व कोषागार में जमा की जाएगी। सदस्य ग्राम पंचायत को केवल घोषणा पत्र देना होगी।
कर्जदार होने पर नहीं लड़ पाएंगे चुनाव
जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान को शपथ पत्र भी देना होगा। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की आयु 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। साथ ही किसी मामले में दोषी नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार अगर किसी बैंक या सहकारी समिति का कर्जदार है तो चुनाव नहीं लड़ सकते। इलेक्शन लड़ने से पहले किश्त जमाकर वित्तीय संस्था से नो ड्यूज सर्टिफिकेट होना चाहिए।