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Varanasi News: बीमा पॉलिसी के साढ़े चार लाख रुपये देने का आदेश, उपभोक्ता फोरम ने कसा शिकंजा

Thu, 25 Apr 2024 08:09 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी

सार

Varanasi News: नियम का हवाला देते हुए धनराशि देने से मना कर दिया। फोरम ने भारतीय जीवन बीमा निगम के नियमावली को नैसर्गिक सिद्धांत विपरीत बताते हुए, दोनों बीमा के परिपक्वता धनराशि चार लाख 50 हजार रुपये व वाद खर्च देने का आदेश दिया।
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उपभोक्ता फोरम - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उपभोक्ता फोरम ने नौ वर्ष पुराने मामले में एलआईसी को पॉलिसी के चार लाख 50 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। यह आदेश उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह सदस्य सुरेंद्र कुमार व सुमन दूबे ने दिया है। 

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शिवपुर के गिलट बाजार ऊंचवा लॉज निवासी मनोज कुमार सिंह की पत्नी चित्रलेखा सिंह ने दो पॉलिसी दो लाख और ढाई लाख की ली थी। 3 मई 2013 चित्रलेखा सिंह की बीमारी के चलते मौत हो गई। 

चित्रलेखा सिंह की मृत्यु के बाद मनोज कुमार सिंह ने भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय में पॉलिसी के रुपये मांगे, जिस पर अधिकारियों ने कहा कि चित्रलेखा सिंह ने अपनी बीमारी छुपाते हुए और अपने को कामकाजी महिला बताकर पॉलिसी ली थी। नियमावली के अनुसार घरेलू महिला अपने पति के परिपक्वता धनराशि से अधिक पॉलिसी नहीं ले सकती है।

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