टेंपो चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस न होने के कारण कोर्ट ने बीमा कंपनी को उत्तरदायी नहीं माना और वाहन स्वामी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी मानते हुए 1.60 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश दिया। साथ ही 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का वाहन स्वामी को आदेश दिया। ब्याज का भुगतान 21 जनवरी 2025 तक 2019 करना था।
आदेश के बावजूद वाहन स्वामी ने भुगतान नहीं किया। तब याची के प्रार्थना पत्र पर अधिकरण ने धनराशि की वसूली के लिए रिकवरी नोटिस जारी किया लेकिन मछलीशहर के तहसीलदार ने न तो वसूली कराई और न ही स्पष्टीकरण दिया। इस पर मछलीशहर तहसीलदार का आधा वेतन रोकने का आदेश दिया गया। इसके बावजूद जिलाधिकारी की ओर से वेतन रोकने के संबंध में कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गई और न ही आदेश का अनुपालन हुआ। इस पर अधिकरण ने सख्त रुख अपनाया।
आदेश की जानकारी नहीं है। कॉपी भी नहीं मिली है। जानकारी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। - दिनेश चंद्र, डीएम जौनपुर