सूक्ष्म व लघु उद्योगों को बड़ी राहत, संपत्ति कर निर्धारण प्रणाली में संशोधन को भी मिली स्वीकृति
''उप्र नगर निगम (संपत्ति कर) पंचम संशोधन नियमावली'' के तहत नई कर प्रणाली पर भी सहमति बनी। अब सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयों को छात्रावास और शैक्षणिक संस्थानों के समान संपत्ति कर देना होगा। वहीं औद्योगिक इकाइयां, स्टार होटल, रिसॉर्ट्स, पंजीकृत पर्यटन इकाइयां और सरकारी व सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालयों के लिए संपत्ति कर की दर नियत दर से तीन गुना तय की गई है। मध्यम एवं वृहत् उद्योगों के लिए भी इसे पहले के पांच गुना से घटाकर तीन गुना कर दिया गया है। बैठक में जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्रों के लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और सड़कों पर ईंट, बालू, गिट्टी रखकर मार्ग बाधित करने वालों पर जुर्माने की प्रभावी नियमावली बनाने पर सहमति बनी, हालांकि आवासीय निर्माण कराने वाले भवन स्वामियों को इस जुर्माने के दायरे से मुक्त रखा जाएगा।