कोर्ट दो अलग-अलग मामलों में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। इसमें एक के ऊपर अवैध शस्त्र रखने तो दूसरे को चोरी करने के मामले में अदालत ने दोषी पाया है।
थाना रौनापार में पंजीकृत एक मामले में अवैध शस्त्र रखने के आरोपी अभियुक्त निखिल मिश्र निवासी ग्राम बेलकुण्डा, थाना रौनापार को दोषी ठहराया गया।
जानकारी के अनुसार 13 जून 2025 को उप निरीक्षक विवेक सिंह द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा बोर एवं एक कारतूस बोर बरामद किया गया था। इस संबंध में थाना रौनापार में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
मामले में कुल पांच गवाहों का परीक्षण हुआ। इसके बाद 3 जनवरी को एसीजेएम-10 नंबर कोर्ट रश्मि चंद ने अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष 10 माह का कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
दूसरा मामला थाना सरायमीर से संबंधित है, जहां चोरी के आरोप में अभियुक्त लालमन निवासी सरायमीर, थाना सरायमीरको सजा सुनाई गई है।
12 सितंबर 2025 को वादी गयासुद्दीन निवासी बखरा द्वारा दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त ने दुकान का शटर खोलकर अंदर घुसकर काउंटर का ताला तोड़ते हुए 8000 रुपये चोरी कर लिए। इस पर थाना सरायमीर में बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
मामले में सात गवाहों का परीक्षण किया गया। सुनवाई के बाद 03 जनवरी को एसीजेएम-10 कोर्ट रश्मि चंद ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए 1 वर्ष 07 माह का कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।