राहुल गांधी के मामले में 20 सितंबर को होगी सुनवाई
सिखों पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इस कारण कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। एसीजेएम चतुर्थ की कोर्ट में 20 सितंबर को सुनवाई होगी। पिछले साल राहुल गांधी ने अमेरिकी यात्रा के दौरान सिखों पर टिप्पणी की थी। सारनाथ के तिलमापुर के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्र ने वाद प्रस्तुत किया था, जिसे अवर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ नीरज त्रिपाठी ने 28 नवंबर 2024 को भारत सरकार से पूर्वानुमति नहीं होने पर खारिज कर दिया था।
नागेश्वर मिश्र ने अपर सत्र न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह की न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए 21 जुलाई 2025 को अवर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ के न्यायालय में पुनः सुनवाई के लिए वापस भेजा था, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वाराणसी न्यायालय की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए क्रिमिनल रिविजन फाइल किया था।