मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जेपी यादव की अदालत ने चंदौली से सांसद रहे जवाहर जायसवाल और उसके बेटे गौरव जायसवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। उन पर बैंककर्मी महेश जायसवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप है।
कोर्ट ने यह आदेश दोनों आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट में दी गई याचिका खारिज होने के बाद दिया है। पीड़ित संत प्रसाद के वकील वरुण प्रताप सिंह की दलील थी कि याचिका खारिज होने के बावजूद आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं।
ऐसे में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए मामले की सुनवाई के लिए सात फरवरी की तिथि नियत की है। प्रकरण के मुताबिक, दोनों आरोपियों के फरार होने की घोषणा के बाद हाईकोर्ट ने विवेचना पूर्ण होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
इस बीच दोनों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सम्मन जारी होने के बाद सीआरपीसी की धारा 482 के तहत मामले को खारिज किए संबंधी याचिका खारिज हो गई।