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Varanasi News: सेंट्रल हिंदू स्कूल पर लगे गृहकर की गणना पर विचार करे नगर निगम

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भाजपा नेता शतरूद्र प्रकाश ने नगर निगम से सेंट्रल हिंदू स्कूल पर लगाए गए गृहकर की गणना पर पुन: विचार करने को कहा है। उनका कहना है कि जहां केवल पढ़ाई होती है, वहां से गृहकर नहीं लिया जा सकता है। अधिनियम के खिलाफ कोई गृहकर नहीं लग सकता है।
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उन्होंने कहा कि सेंट्रल हिंदू स्कूल पर 30 लाख रुपये की बकायेदारी दिखाई जा रही है। यह केंद्रीय शिक्षण संस्थान है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 177 (ग) में स्पष्ट लिखा है कि ऐसे भवन जो एकमात्र स्कूलों या इंटरमीडिएट कालेजों के रूप में प्रयुक्त होते हों, चाहे वे राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हों या न हों, गृहकर की परिधि से बाहर होंगे। जनहित में उचित होगा कि सेंट्रल हिंदू स्कूल के गृहकर की गणना पर पुन: विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि आयरलैंड की एनी बेसेंट ने स्कूल ने स्थापना की थी। भारतरत्न भगवान दास ने यहां पढ़ाई की थी। महामना मदन मोहन मालवीय को विश्वविद्यालय बनाने में इस स्कूल की बड़ी भूमिका रही है। इस पर गृहकर नहीं लग सकता है। इस संबंध में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके मिश्र ने बताया कि स्कूल बड़ा क्षेत्र है। इसके लिए अलग अलग प्राविधान हैं। जो स्कूल कमाई करते हैं, उन पर कर लगाने का प्रावधान है। यदि किसी स्कूल प्रबंधन को आपत्ति है तो वह आवेदन दे सकता है। इसका परीक्षण करने के बाद निस्तारण किया जाएगा।
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