शुक्रवार को मामले के विवेचक ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी देकर मुख्तार अंसारी को रिमांड के लिए तलब करने का अनुरोध किया। वहीं मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने प्रार्थना पत्र देकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रिमांड बनाए जाने का अनुरोध किया।
दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद सीजेएम विनोद शर्मा ने विवेचक की अर्जी स्वीकार करते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रिमांड बनाए जाने का आदेश देते हुए मामले में दो नवंबर की तिथि सुनवाई के लिए नियत की है।
बता दें कि सदर विधायक मुख्तार अंसारी, जो रूपनगर, पंजाब के जेल में निरुद्ध है, उनके लेटर पैड पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उनके साले अनवर सहजाद और एक अन्य को शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया था। जांच मे दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर थाना दक्षिणटोला थाने मे दिनांक 05 जनवरी 2020 को मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें मुख्तार अंसारी सहित छह लोगों को आरोपी बनाया गया है।