संपत्ति कर के बड़े बकायेदारों के खिलाफ नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस क्रम में कोतवाली जोन के आदि विश्वेश्वर (कुंदीगर टोला) स्थित एक भवन को कुर्क कर दिया गया है। वहीं, पांच दिनों में अवशेष 20,26,237 रुपये का भुगतान न करने पर उप्र नगर निगम अधिनियम की धारा 513 एवं 514 के तहत नीलामी करने की चेतावनी दी गई है। इस भवन का स्वामित्व मरकजी दारुल उलूम आदि के पास है। इस भवन पर कुल 24,16,237 रुपये की धनराशि बकाया थी।
निगम द्वारा पूर्व में जारी अधिग्रहण वारंट के अनुपालन में अब तक महज 3,90,000 रुपये ही वसूल किए गए हैं। बार-बार नोटिस दिए जाने और संपर्क किए जाने के बावजूद भवन स्वामियों द्वारा शेष 20,26,237 रुपये का भुगतान नहीं किया गया। नगर निगम ने भवन की कुर्की की कार्रवाई की है। कुर्की अवधि के दौरान उक्त संपत्ति का हस्तांतरण, विक्रय, गिरवी रखना या किसी भी प्रकार का बाध्यकारी अनुबंध करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।