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UP: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, नौ गवाहों को पेश किया; पीड़िता को मिलेगी जुर्माने की राशि

Tue, 16 Dec 2025 05:56 AM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

वाराणसी के लंका थाने में पीड़िता की मां ने मामला दर्ज करवाया था। आरोपी 18 मार्च 2011 को पीड़िता को अपने साथ ले गया था। इसके बाद वह गर्भवती हो गई। शादी की बात पर टाल-मटोल करता रहा।
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वाराणसी कोर्ट। - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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Varanasi News: अतिरिक्त न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट तृतीय) विनोद कुमार की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सुसुहही निवासी विशाल सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्त पर 1,28,500 रुपये का जुर्माना लगाया और धनराशि में से 90 प्रतिशत पीड़िता को देने का आदेश दिया। वहीं, सह अभियुक्त अभय दीक्षित उर्फ पालन गुरु को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

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अभियोजन के अनुसार, पीड़िता की मां ने 2013 में थाना लंका में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 18 मार्च 2011 को अभियुक्त विशाल सिंह पीड़िता को बहलाकर साथ लेकर गया। वह गर्भवती हो गई। परिजनों ने बदनामी और आर्थिक तंगी के कारण प्रारंभ में अधिक कानूनी कार्रवाई नहीं की। 

अभियुक्त ने शादी का झांसा देकर परिवार को गुमराह किया और बाद में यह कहकर टालता रहा कि पिता विवाह के लिए तैयार नहीं हैं। इसके बाद अभियुक्त ने देवरिया में फर्जी दस्तावेज के आधार पर कोर्ट मैरिज कराने की बात कहकर पीड़िता को वहां ले गया। साथ ही शादी की औपचारिकता पूरी कर ली। 
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कुछ समय बाद अभियुक्त पीड़िता को छोड़ गया और उसे धमकाने लगा। परेशान होकर पीड़िता की मां ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से नौ गवाहों को पेश किया गया।

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