लड़कियों से संपर्क कर करता था ब्लैकमेल
पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, आरोपी सोशल मीडिया और टेलीग्राम के माध्यम से लड़की बनकर लोगों से संपर्क करता था। इंटरनेट से अश्लील फोटो और वीडियो डाउनलोड कर उनका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग तथा आपत्तिजनक सामग्री दिखाने-बेचने के नाम पर धनराशि वसूलने में करता था। कुछ मामलों में उसने रुपये लेने के बाद स्क्रीनशॉट या वीडियो उपलब्ध नहीं कराने की बात भी सामने आई है।
आरोपी के मोबाइल फोन की प्रारंभिक जांच में एक जनवरी से 22 अक्तूबर 2026 के बीच संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़े साक्ष्य मिले हैं। पुलिस के अनुसार, इस अवधि में लगभग 34 हजार रुपये के संदिग्ध लेनदेन का विवरण सामने आया है। मामले में डिजिटल साक्ष्यों की विस्तृत जांच की जा रही है।
आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जीयनपुर थाने में मु0अ0सं0 0446/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 317(2), 318(4), 294 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67ए/67बी में मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में जीयनपुर थाना प्रभारी संजय सिंह, उपनिरीक्षक रामाश्रय मिश्रा तथा साइबर सेल के पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिस मामले में डिजिटल साक्ष्यों और वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है।