इस सनसनीखेज वारदात का कुछ दिन बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी की। इनमें से आरोपी नितेश कुमार उर्फ फिरंगी मिश्रा और आशीष सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के बहस और तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश आलोक कुमार यादव की अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त करने का आदेश सुनाया। अभियोजन पक्ष से बहस करी शासकीय अधिवक्ता पंकज तिवारी ने की।